महिला समृद्धि योजना – अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली कैबिनेट ने शनिवार को महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। आइए जानें महिला समृद्धि योजना का फायदा किसे मिलेगा और किसे नहीं।

महिला समृद्धि योजना
महिला समृद्धि योजना (MSY) एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य पिछड़े या गरीब परिवारों की महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। यह योजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (NBCFDC) के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, सरकार महिला उद्यमियों को माइक्रो-फाइनेंस प्रदान करती है, जो सीधे या स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से दिया जाता है। यह योजना देशभर में कई चैनल भागीदारों द्वारा लागू की जा रही है। लक्षित महिला लाभार्थियों की पहचान की जाती है और उन्हें सीधे या स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के रूप में ऋण दिया जाता है। इस योजना के दो प्रमुख लक्षित लाभार्थी हैं:

- स्वयं सहायता समूह (SHGs): यह योजना स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, विशेष रूप से उन समूहों को जो महिलाओं को शामिल करते हैं। ये समूह स्वायत्त और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होते हैं।
- आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं: इस योजना में विशेष रूप से उन महिलाओं को लाभ दिया जाता है जो पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं, खासकर जो अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से आती हैं।
किन्हें मिलेंगे हर महीने 2500 रुपये, जानिए
दिल्ली में शुरू हो रही महिला समृद्धि योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिन बीपीएल कार्डधारक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, वे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही होंगी। यह योजना केवल उन महिलाओं पर लागू होगी, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या जो अन्य सरकारी योजनाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करती हैं।
महिला समृद्धि योजना के उद्देश्य:
- महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना: इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से उन महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों और पिछड़े वर्गों से संबंधित हैं। इससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलती है।
- माइक्रोफाइनेंस ऋण प्रदान करना: योजना का उद्देश्य महिलाओं को उनके उद्यमिता लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए कम ब्याज दरों पर माइक्रोफाइनेंस ऋण प्रदान करना है।
- आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं का समर्थन: इस योजना के तहत, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें।
- स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना: योजना का एक उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को मजबूत करना और उनकी सहायता करना है, खासकर उन समूहों को जो महिलाओं से संबंधित हैं। यह उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है और उनकी स्वावलंबन की दिशा में मदद करता है।
- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना: इस योजना के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है और वे अपने परिवार और समाज में अहम योगदान दे सकती हैं।
महिला समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण
- एसएचजी सदस्यता आईडी
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो
महिला समृद्धि योजना के आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, आप एनएसएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या अपने राज्य सरकार के पोर्टल पर आवेदन करें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: महिला समृद्धि योजना के आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक विवरण प्रदान करें, जैसे कि आपकी आयु, नाम, संपर्क जानकारी, आवश्यक राशि आदि।
- दस्तावेज़ जमा करें: आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन फॉर्म को संबंधित अधिकारियों को जमा करें।
- ऋण आवेदन की प्रक्रिया: एनएसएफडीसी अपने चैनल पार्टनर्स के माध्यम से पात्र लक्ष्य समूह को ऋण प्रदान करता है। पात्र लाभार्थी (जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक है) को ऋण आवेदन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करना होता है।
- आवेदन की जांच और अनुमोदन: राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के चैनलाइजिंग एजेंसियों के जिला कार्यालय, जांच के बाद, इन आवेदनों को मुख्यालय को भेजते हैं।
- ऋण आवेदन के अन्य विकल्प: पात्र लाभार्थी एनएसएफडीसी की अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, एनबीएफसी-एमएफआई आदि को भी अपना ऋण आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके साथ एनएसएफडीसी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- मंजूरी और धनराशि वितरण: मंजूरी की शर्तों और नियमों को स्वीकार करने और लागू विवेकपूर्ण मानदंडों को पूरा करने के बाद, लाभार्थियों को धनराशि एससीए/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंक को वितरित की जाती है।
- ऋण का पुनर्भुगतान: लाभार्थियों को ऋण का भुगतान एससीए/सीए द्वारा निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार करना होगा।
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