मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राज्य के निर्माण श्रमिकों को प्रतिमाह ₹1500 उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करके सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से राज्य के निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बनाई गई है।
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को सबसे पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना आवश्यक है। इस लेख के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह योजना क्या है, इसका लाभ कैसे प्राप्त करें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है, इस योजना के लाभ और पात्रता क्या हैं। इन सभी जानकारी को समझने के लिए लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
---|---|
राज्य | छत्तीसगढ़ |
संचालन | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा |
वर्ष | 2024 |
राशि | ₹1500 प्रतिमाह |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक (60 वर्ष या अधिक आयु के, 10 साल से मंडल में पंजीकृत) |
उद्देश्य | वृद्ध श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, जिससे उनका भरण-पोषण हो सके |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cglabour.nic.in/ |
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana क्या है –
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके और 10 साल से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ₹1500 प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। योजना का लाभ लगभग 25,000 श्रमिकों को मिलेगा, जो बुढ़ापे में सहारा प्रदान करेगी।
इसलिए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना वृद्धावस्था में श्रमिकों को आर्थिक सहारा प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और वृद्धावस्था के कारण शारीरिक परिश्रम करके कमाने में असमर्थ हो गए हैं। ऐसे श्रमिकों को बुढ़ापे में भरण-पोषण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही, इस आयु में कई बार वे विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनका इलाज कराना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए इस योजना को शुरू किया है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवनयापन में कठिनाई न हो।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की पात्रता
- लाभार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना का लाभ केवल उन निर्माण श्रमिकों को मिलेगा जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- यदि निर्माण श्रमिक श्रम मंडल में लगातार 10 वर्षों तक पंजीकृत रहा है, तो वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर आदि
छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?
छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है –
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- होम पेज पर “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद, आपके सामने जिला और पंजीकरण संख्या पूछी जाएगी। यहां आपको अपने जिले का नाम और श्रमिक पंजीकरण संख्या भरनी होगी।
- इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, पंजीकरण संख्या, बैंक खाता विवरण आदि सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, श्रमिक प्रमाण पत्र आदि) को फॉर्म में अपलोड करें।
- फॉर्म को ऊपर से नीचे तक ध्यानपूर्वक जांच लें।
- यदि सारी जानकारी सही है, तो नीचे दिए गए “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार, आपकी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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FAQs: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना से सम्बंधित पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना क्या है?
उत्तर:
यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निर्माण श्रमिकों को ₹1500 प्रति माह पेंशन सहायता प्रदान की जाती है।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर:
इस योजना का लाभ वे निर्माण श्रमिक ले सकते हैं:
- जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं।
- जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है।
- जो पिछले 10 वर्षों से श्रम मंडल में पंजीकृत हैं।
प्रश्न 3: योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर:
योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
प्रश्न 4: योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
उत्तर:
- आधिकारिक वेबसाइट (https://cglabour.nic.in/) पर जाएं।
- “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” के विकल्प पर क्लिक करें।
- जिला और पंजीकरण संख्या भरें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
प्रश्न 5: योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है?
उत्तर:
योजना के तहत लाभार्थी को ₹1500 प्रति माह की राशि दी जाती है।
प्रश्न 6: इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी बुढ़ापे की जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
प्रश्न 7: आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पेंशन राशि कब से मिलेगी?
उत्तर:
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद, पेंशन राशि नियमित रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
प्रश्न 8: क्या पंजीकरण के लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर:
नहीं, इस योजना के तहत पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है।
प्रश्न 9: योजना का संचालन कौन कर रहा है?
उत्तर:
इस योजना का संचालन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया जा रहा है।
प्रश्न 10: अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?
उत्तर:
अधिक जानकारी के लिए आप https://cglabour.nic.in/ पर जा सकते हैं या श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।